रांची, नवम्बर 20 -- रांची। झारखंड में बाल विवाह रोकने के लिए पंचायत स्तर पर विवाह पंजीकरण को बढ़ावा देने के लिए गुरुवार को कार्यशाला हुई। डालसा की ओर से हुए आयोजन में कहा गया कि बाल विवाह रोकने के लिए पंचायत स्तर पर मैरिज रजिस्ट्रेशन को बढ़ावा देना जरूरी है। वर्कशॉप में डिप्टी एलएडीसी राजेश कुमार सिन्हा ने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, झारखंड कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज एक्ट 2017, स्पेशल मैरिज एक्ट और हिंदू मैरिज एक्ट के प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बाल विवाह बच्चों के शारीरिक, मानसिक और शैक्षणिक विकास में बाधक है, इसलिए पंचायत स्तर पर विवाह पंजीकरण अनिवार्य रूप से बढ़ाया जाना चाहिए। कार्यक्रम में स्पार्क एनजीओ सहित कई संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। स्पार्क के को-ऑर्डिनेटर ने कहा कि पंचायत स्तर पर विवाह पंजीकरण लागू किए ...