चम्पावत, मई 12 -- लोहाघाट। बाराकोट के छुलापै गांव में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने विधिक शिविर लगाया। पीएलवी नवीन पंत ने ग्रामीणों से आसपास होने वाले बाल विवाह को रोकने की अपील की। बताया कि युवती की 18 और युवक की 21 वर्ष से पूर्व विवाह करना गैरकानूनी है। उन्होंने किशोरियों की शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर भी चर्चा की। शिविर में टीकाराम, नारायण दत्त, कैलाश चंद्र, हिमांशु, शुकदेव पंत, बालकिशन, रमेश पंत मौजूद रहे।

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