बेगुसराय, जनवरी 9 -- नावकोठी, निज संवाददाता। प्रखंड के ई किसान भवन में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत गुरुवार को आंगनबाड़ी सेविकाओं एवं आशा कर्मियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया ।अध्यक्षता सीडीपीओ ने की। उन्होंने कहा कि बाल विवाह कानूनन अपराध है।बाल विवाह का मतलब है किसी बच्चे (लड़की या लड़के) की शादी जब वह कानूनी रूप से विवाह के लिए निर्धारित उम्र (लड़की के लिए 18 और लड़के के लिए 21 साल) से कम हो, यह एक सामाजिक बुराई और कानूनी अपराध है, जो बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और भविष्य को बुरी तरह प्रभावित करता है और भारत मे बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत दंडनीय है। पैनल अधिवक्ता शारदा कुमारी ने कहा कि बाल विवाह की रोकथाम के लिए निरंतर निगरानी और व्यापक जन जागरूकता अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए अपने अपने क्षेत्र में जागरूकता अभियान चल...