जौनपुर, फरवरी 6 -- मड़ियाहूं, हिन्दुस्तान संवाद। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत गुरुवार को मड़ियाहूं कोतवाली परिसर में बाल विवाह रोकथाम को लेकर जागरूकता बैठक आयोजित की गई। कार्यक्रम में विवाह सेवा प्रदाता, सामुदायिक स्वयंसेवक, मैरिज हॉल और डीजे संचालक सहित नगर के कई लोग शामिल हुए। इस दौरान जिला प्रोबेशन अधिकारी चंदन राय ने बाल विवाह को सामाजिक कुप्रथा बताते हुए इसके उन्मूलन के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने बताया कि वर्तमान कानून के अनुसार लड़की की न्यूनतम विवाह आयु 18 वर्ष और लड़के की 21 वर्ष निर्धारित है। बाल विवाह की सूचना मिलने पर तत्काल 112 पुलिस सेवा या 1098 चाइल्ड लाइन पर संपर्क कर इसे रोका जा सकता है। प्रभारी निरीक्षक अमित कुमार सिंह ने मौजूद लोगों को बाल विवाह न होने देने का संकल्प दिलाया और कहा कि समाज...