बदायूं, फरवरी 4 -- बदायूं। नाबालिग का विवाह कराए जाने के मामले में पुलिस ने किशोरी के माता-पिता समेत तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आरोप है कि उम्र से कम होने के बावजूद उसकी इच्छा के खिलाफ विवाह कराया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामला बिल्सी कोतवाली क्षेत्र के एक गांव का है। कोतवाली इलाके के एक गांव के रहने वाले एक व्यक्ति ने बताया कि किशोरी को अदालत के आदेश पर 22 सितंबर 2025 को राजकीय बाल गृह (बालिका) पारासिंधी खेड़ा लखनऊ भेजा गया था। 28 अक्टूबर 2025 को उच्च न्यायालय प्रयागराज में दाखिल रिट याचिका पर सुनवाई के दौरान किशोरी ने अपनी उम्र 16 वर्ष बताई थी, जिसके आधार पर न्यायालय के आदेश से उसे उसके पिता के सुपुर्द कर दिया गया। किशोरी के नाबालिग होने के बावजूद परिजनों ने उसकी इच्छा के खिलाफ विवाह की तैयारी की गई।...