चतरा, दिसम्बर 8 -- इटखोरी, प्रतिनिधि। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में रविवार को इटखोरी प्रखंड के पीएलबी पूनम देवी, अशोक कुमार प्रजापति और आरती देवी द्वारा इटखोरी प्रखंड के परोका कला गांव में बाल विवाह पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके ग्रामीणों को जानकारी दी गयी कि बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं को खत्म करने के लिए सरकार समाज और नागरिक संगठनों द्वारा चलाए जा रहे जागरूकता अभियानों, कानूनी प्रावधानों और सामूहिक शपथ से संबंधित होती है। जिसका उद्देश्य हर बच्चे को शिक्षित और सशक्त बनाना है। इसके तहत बाल विवाह अधिनियम 2006 के तहत 18 से कम उम्र की लड़कियां और 21 साल से कम उम्र के लड़कों की शादी गैर कानूनी है, और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रावधान है। इसलिए अपने आस पास के लोगो को जागरूक करना है ताकि बाल विवाह को पुरी तरह से ...