सराईकेला, फरवरी 8 -- बाल विवाह निषेध अधिनियम-2006 की विस्तार से दी जानकारी बाल विवाह निषेध अधिनियम-2006 की विस्तार से दी जानकारी -विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन राजनगर,संवाददाता। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार राजनगर प्रखंड अंतर्गत बीजाडीह गांव में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का उद्देश्य ग्रामीणों को उनके कानूनी अधिकारों और सामाजिक कर्तव्य के प्रति जागरूक करना था। पीएलवी झरना राउत ने कहा कि बाल विवाह निषेध अधिनियम-2006 की विस्तार से जानकारी दी। बाल विवाह को रोकने और पीड़ितों को संरक्षण देने के लिए कानून बनाया गया है। जिसके तहत लड़के की आयु 21 वर्ष और लड़की की आयु 18 वर्ष से कम होने पर विवाह को बाल विवाह माना जाता है। ग्रामीणों को नशे से दूर रहने और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना रहा। नशे से दूर...