रुद्रपुर, अप्रैल 26 -- शक्तिफार्म। महिला कल्याण विभाग ने बाल विवाह के रोकथाम के लिए गुरुग्राम में जागरूकता अभियान चलाया। शुक्रवार को समन्वयक चांदनी रावत और पूजा सरकार ने लोगों को विवाह निषेध अधिनियम 2006 के संबंध जानकारी प्रदान की। उन्होंने बताया कि 18 साल से पहले किसी भी बालिका का विवाह करना कानूनी अपराध है। बताया कि जल्दी विवाह करने से बालिका के स्वास्थ्य, विकास और शिक्षा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। समाज में कोई भी व्यक्ति यदि बाल विवाह करता है या उसे बढ़ावा देता है तो उसे एक लाख रुपये तक का जुर्माना और दो साल तक की सजा हो सकती है। उन्होंने जागरूक करते हुए बताया कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ स्थानीय थाना, पुलिस अधीक्षक, बाल विवाह निरोधक अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग या किसी भी प्राधिकारी को शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा चाइल्ड हे...
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