पाकुड़, नवम्बर 14 -- पाकुड़। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष शेषनाथ सिंह के निर्देश पर सचिव रूपा बंदना किरो की उपस्थिति में राज प्लस टू स्कूल में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में जिला स्तरीय संस्कृति कार्यक्रम का आयोजन की गई। इस दौरान उपस्थित छात्र-छात्राओं को जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव रूपा बंदना किरो ने बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 पर जागरूक करते कहा कि इस कानून के तहत विवाह के लिए महिला की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और पुरुष की 21 वर्ष निर्धारित की गई है। यह अधिनियम बाल विवाह पर रोक लगाता है और ऐसे विवाह करने या बढ़ावा देने वालों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान है। बाल विवाह लड़कियों और बच्चों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव,...