गिरडीह, फरवरी 1 -- गांडेय, प्रतिनिधि। गांडेय प्रखंड के बरमसिया-2 पंचायत के तिलोबोनी गांव स्थित मिशन ज्ञानदीप मध्य विद्यालय में शनिवार को बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता रैली निकाली गई। बैठक में मुख्य अतिथि के रुप में बाल संरक्षण विभाग के सुबोध कुमार उपस्थित थे। मुख्य अतिथि ने उपस्थित सदस्यों को बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के तहत बाल विवाह से संबंधित कानूनी प्रावधानों एवं प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बाल विवाह में शामिल होने वाले सभी व्यक्ति-जैसे माता-पिता, अभिभावक, रिश्तेदार, विवाह कराने वाले धर्मगुरु, पंडित, पुजारी, काजी, मौलवी, बिचौलिए एवं आयोजक के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की जाती है। सुबोध कुमार ने कहा कि कानूनी प्रक्रिया के तहत दोषी पाए जाने पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना तथा 2 वर्ष की सजा का प्रावधान है, वहीं गंभीर माम...