सीतापुर, जनवरी 13 -- तेजवापुर, संवाददाता। देहात संस्था के तत्वाधान में ग्राम स्तरीय हितधारक बैठक का आयोजन ग्राम पंचायत भवन हेमरिया में किया गया। बैठक की शुरुआत देहात संस्था से विंध्यवासिनी ने सभी का स्वागत करते हुए किया। वक्ताओं ने कहा कि बाल विवाह की रोकथाम के लिए समाज को जागरूक रहने की जरूरत है। बाल विवाह पर चर्चा करते हुए उन्होंने बताया की बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत लड़के की आयु 21 और लड़की की आयु 18 पूर्ण होनी चाहिए। उन्होंने शादी अनुदान स्कीम के बारे में भी बताया जो की श्रम विभाग एवं मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत पंजीकरण करने पर लाभ मिलता है। सीएचओ निधि ने वहां उपस्थित सभी हितधारकों को आयुष्मान कार्ड के लाभ के बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा किया‌। स्वास्थ्य विभाग के कुलदीप कुमार ने सभी को बाल विवाह के विरुद्ध शप...