हाथरस, अप्रैल 30 -- अक्षय तृतीया के दृष्टिगत बाल विवाह की रोकथाम के लिए बाल विवाह एवं इसके दुष्परिणाम विषय पर कार्यशाला का आयोजन राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग व जिलाधिकारी राहुल पांडेय के निर्देशन एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी सीमा मौर्या के मार्गदर्शन में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय टुकसान में महिला कल्याण विभाग ने अक्षय तृतीया पर सम्भावित बाल विवाह के दृष्टिगत 'बाल विवाह विरोधी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें संरक्षण अधिकारी विमल कुमार शर्मा ने समस्त छात्राओं को किशोर न्याय अधिनियम 2015, पोक्सो एक्ट 2012 के साथ बाल विवाह के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी। किसी भी बालिका जिसने अपनी आयु 18 वर्ष पूर्ण न की हो एवं किसी भी बालक/युवा जिसने अपनी आयु 21 वर्ष पूर्ण न की हो का विवाह कराया जाना प्रतिबंधित है। बाल विवाह प्रतिषेध...