कौशाम्बी, अक्टूबर 1 -- चायल, हिन्दुस्तान संवाद चायल के घोसिया गांव में बुधवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में शिक्षा के अधिकार, बाल यौन अपराध संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त सेवाओं पर जागरूक किया गया। मुख्य अतिथि एडीजे पूर्णिमा प्रांजल ने अधिकार संरक्षण अधिनियम और बच्चों के अधिकारों पर बात करते हुए कहा कि बच्चे देश की अमूल्य धरोहर और देश का भविष्य हैं। इसलिए इन्हें संवारने का प्रयास सभी को करना चाहिए। उन्होंने विधि सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अन्तर्गत प्रदान की जाने वाली विधिक सेवाओं के बारे में जागरूक किया। तहसील विधिक सेवा समिति के पदेन सचिव तहसीलदार पुष्पेंद्र सिंह गौतम ने किशोर न्याय देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम, बाल विव...