बदायूं, अक्टूबर 7 -- बदायूं। बाल आरोपी को किशोर किशोर न्याय बोर्ड ने अस्पताल में सफाई करने की सजा सुनाई। किशोर न्याय बोर्ड की प्रधान मजिस्ट्रेट रोहिणी उपाध्याय, सदस्य प्रमिला गुप्ता व सदस्य अरविंद गुप्ता की न्यायिक पीठ ने सोमवार को बिनावर क्षेत्र के एनडीपीएस के आरोपी को दोषी पाए जाने पर 15 दिन सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा केंद्र पर स्वच्छता में योगदान देने की सेवा करने का आदेश दिया है। अच्छे कार्य करने की नसीहत भी दी गई है।

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