अंबेडकर नगर, अप्रैल 11 -- अम्बेडकरनगर। जलालपुर कोतवाली में वर्ष-1994 में दर्ज चोरी के मामले में सीजेएम ने मंदहा निवासी शंकर पुत्र रामअचल गौतम को जेल में बिताई गई अवधि एवं एक हजार रुपए अर्थदंड, सम्मनपुर थाने में वर्ष-2010 में दर्ज मारपीट के अपराध में बलुआ बहादुरपुर निवासी रामकरन व रामसरन पुत्रगण अदालती और अरभारानी पत्नी रामकरन को न्यायालय उठने तक की सजा के अलावां प्रत्येक को 1200 रुपए अर्थदंड से दंडित किया। किशोर न्याय बोर्ड ने मारपीट के अपराध में बाल अपचारी को दो माह के प्रोवेशन एवं पांच सौ रुपए अर्थदंड से दंडित किया। हंसवर थाने में वर्ष-2022 में दलित के साथ मारपीट करने के अपराध में बाल अपचारी के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत हुआ था।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.