मिर्जापुर, फरवरी 19 -- मिर्जापुर। न्यायालय ने अलग-अलग मामलों में बुधवार को बाल अपचारी समेत तीन को अर्थदंड की सजा सुनाई है। शहर कोतवाली में दर्ज चोरी के मामले में दोषी भटवा की पोखरी निवासी बाबू खाँ को जेल में बितायी गयी अवधि 2000 रुपए के अर्थदंड और विंध्याचल में चोरी मामले में दोषी नदिनी गांव निवासी राजाराम को 2000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। वहीं जीआरपी में चोरी के मामले में बाल अपचारी पी को पूर्व में राजकीय संप्रेक्षण गृह (किशोर), रामनगर, वाराणसी में बितायी गयी अवधि और तीन हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर पांच दिन के लिए विशेष गृह में रहना होगा।
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