कौशाम्बी, सितम्बर 24 -- मंझनपुर, संवाददाता। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्त्वावधान में एसएस पब्लिक स्कूल बलीपुर टाटा में बुधवार को शोषण के विरुद्ध अधिकार, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न, बच्चों के अधिकार विषय पर विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि अपर जिला जज/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पूर्णिमा प्रांजल रहीं। शिविर में डॉ. नरेन्द्र दिवाकर ने शोषण के खिलाफ बालकों के अधिकारों के बारे में विस्तार से बताया। बताया कि 18 वर्ष से कम उम्र के प्रत्येक बच्चे को बालक माना गया है। बच्चों के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। बच्चों को मारना, चिढ़ाना, मजाक करना, मजदूरी करवाना, उनके साथ छल करना, उनकी बात अनसुनी करना, अश्लील चित्र या किताब दिखाना, भद्दे इशारे करना, गाली-गलौच करना, डराना-धमकाना, तंग क...
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