चाईबासा, सितम्बर 28 -- चाईबासा। झारखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य विकास दोदराजका ने झींकपानी स्थित सेंट टेरेसा उच्च विद्यालय के छात्रों को बाल अधिकार के विभिन्न आयामो की जानकारी दी। शनिवार को उन्होंने किशोर बच्चों को बालकों की सुरक्षा के संबंध में सरकार के द्वारा चलाए जा रही विभिन्न योजनाओ के बारे में विस्तार से बताया। विषेश रूप से किशोर न्याय अधिनियम 2015, को लेकर उन्होने बच्चो को जानकारी दी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 तथा भारतीय संविधान के तहत कई अधिकार बच्चों के हित में बनाए गए हैं। इस अधिनियम में, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य रूप से शिक्षा मिलने का प्रावधान है, किसी भी स्थिति में बच्चों को व्यावसायिक कार्य पर नहीं लगाया जा सकता जहां उनके मौलिक अधिकार का हनन होता है। उन्होंने बाल विवाह और बाल तस्करी...