आरा, दिसम्बर 14 -- -वाहनों में लगे जीपीएस से छेड़छाड़ करने पर भी किया जाता है एक लाख रुपये का जुर्माना -बिना ढके बालू ढुलाई करने और गीला बालू लोड करने पर होता है 25-25 हजार का फाइन आरा, एक संवाददाता। भोजपुर में बालू की अवैध ढुलाई पर खनन विभाग की ओर से सख्ती बढ़ाई जा रही है। जुर्माने की तय राशि अब नियम तोड़ने वाले वाहनों पर सख्ती से प्रभावी करने की तैयारी कर ली गई है। पहले से ही बिना चालान के बालू ढुलाई करने वाले ट्रकों पर आठ लाख रुपये और ट्रैक्टरों पर एक लाख रुपये जुर्माने के साथ वाहन पर केस दर्ज कराया जाता है। वहीं बालू ढुलाई में जुटे वाहनों पर अन्य नियमों को भी सख्ती लागू की जा रही है। वैसे यह सभी नियम और जुर्माने का प्रावधान पहले से ही तय है। इसे अब डीएम और एसपी के निर्देश पर खनन विभाग ने पूरी तरह सख्ती से लागू कर दी है। अब बालू ढुलाई ...