मुंगेर, जून 16 -- मुंगेर, निज संवाददाता । पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के आदेश पर 15 जून के बाद से अगले चार महीने 15 अक्टूबर तक नदियों से बालू के उठाव पर रोक लगा दी गई है। एनजीटी के आदेश के बाद अब बालू घाट बन्दोवस्तधारी भी नदी से बालू का उठाव नहीं कर सकेंगे। हालांकि प्रभारी जिला खनन पदाधिकारी कुमार गौरव ने बताया कि जिलेवासियों को बालू की कमी नहीं होने दी जाएगी। इसके लिए बालू घाट बंदोवस्तधारी को पूर्व में ही अवगत कराया गया था। खनन कार्यालय के आदेश पर बालू घाट बंदोवस्तधारी द्वारा बालू का उठाव नदी से पूर्व में कर लिया गया है। नदी से उठाव किए गए बालू को विभागीय नियम के तहत नदी से 300 मीटर दूर सेकेण्डरी लोडिंग प्वाइंट बनाकर बालू का स्टॉक किया गया है। सेकेण्डरी लोडिंग प्वाइंट पर स्टॉक कर रखे गए बालू की बिक्री ...