औरैया, फरवरी 24 -- औरैया, संवाददाता।नौ साल पुराने एक संवेदनशील मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए विशेष न्यायाधीश (पॉस्को अधिनियम) अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र ने आरोपी को कड़ी सजा सुनाई है। न्यायालय ने दिबियापुर क्षेत्र की एक 10 वर्षीय बालिका के साथ घिनौनी हरकत करने वाले दोषी डोरीलाल को 15 वर्ष के कठोर कारावास और 1 लाख 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। घटना 19 मार्च 2017 की है, जब दिबियापुर क्षेत्र की रहने वाली वादिनी अपने पति के साथ दवा लेने कानपुर गई थी। घर पर उसकी 10 वर्षीय पुत्री अकेली थी। आरोप के अनुसार, पड़ोसी डोरीलाल ने बच्ची को बहाने से घर बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास व अश्लील हरकतें कीं। बच्ची ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई और माता-पिता के लौटने पर आपबीती सुनाई। हैरानी की बात यह रही कि इस गंभीर मामले में पुलिस...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.