जौनपुर, दिसम्बर 16 -- जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय रूपाली सक्सेना की कोर्ट ने सात साल की बच्ची से दुष्कर्म करने के आरोपित को दस साल के कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 21 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। आरोपी के भाई को मारपीट के आरोप में दो साल की कैद और नौ हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। बक्सा थाना क्षेत्र निवासी पीड़िता के परिजनों ने अभियोग पंजीकृत करवाया था कि उसके गांव का रहने वाला सरफराज सैलून खोला हुआ था। तीन सितंबर 2017 को शाम पांच बजे वादी का लड़का अपने सात वर्षीय पुत्री को बाल कटवाने के लिए ले गया था। खुद दुकान के बाहर बैठा था। तभी उसकी बच्ची रोने चिल्लाने लगी। अंदर जाने पर देखा कि सरफराज बच्ची के साथ अश्लील हरकत और दुराचार कर रहा था। विरोध करने पर सरफराज ने उसके पुत्र के पेट में कैंची घोंप दिया जबकि उसके पिता राशिद और भ...