आगरा, जनवरी 15 -- बालिका से दुष्कर्म और पॉक्सो ऐक्ट के मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ऐक्ट सोनिका चौधरी ने किरावली निवासी पूरन उर्फ पूरनिया को 20 वर्ष के कारावास और 50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से एडीजीसी सुभाष गिरि और विशेष अभियोजन अधिकारी विजय किशन लवानियां ने वादी, पीड़िता, चिकित्सक और विवेचक समेत गवाहों के बयान और साक्ष्य पेश किए। मामला थाना किरावली का है। वादी ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी 12 वर्ष की पुत्री 19 सितंबर 2023 को शौच के लिए खेत पर गई थी। आरोपी ने उसे अकेला पाकर पकड़ लिया और दुष्कर्म किया। पुलिस ने 20 सितंबर 2023 को मुकदमा दर्ज किया। 21 सितंबर को आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। बयान दर्ज किए गए। विवेचक ने घटना के 6 दिन के...