अंबेडकर नगर, जनवरी 9 -- अम्बेडकरनगर, संवाददाता। छह वर्षीय बालिका से दुराचार में दोषी को सत्र परीक्षण के दौरान शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट मोहन कुमार ने छह वर्ष के कठोर कारावास के साथ 12 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। मामला सात वर्ष पूर्व मालीपुर थाना क्षेत्र का है। मालीपुर थाना क्षेत्र में रिश्तेदारी में आई छह वर्षीय बालिका के साथ अल्लीपुर कोड़रा निवासी धनीराम पुत्र मंगरू ने 20 अक्तूबर 2018 को उस समय दुराचार किया था जब सभी लोग दुर्गा पूजा विसर्जन कार्यक्रम में व्यक्त थे। नामजद तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ और विवेचक ने मासूम बालिका से दुराचार में दोषी गोविन्द के विरुद्ध आरोप पत्र भी न्यायालय में प्रेषित किया। सत्र परीक्षण के दौरान विशेष लोक अभियोजक सत्य प्रकाश पांडेय ने बालिका समेत आठ गवाहों को परीक्षित कराते हुए कठोर दंड के लिए द...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.