अलीगढ़, फरवरी 14 -- - गभाना क्षेत्र में पिछले साल के मामले में फैसला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र मोहन सहाय की अदालत ने बालिका से छेड़छाड़ के मामले दोषी को पांच साल कैद की सजा सुनाई है। 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार गभाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने प्रकरण में मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा कि 28 अप्रैल, 2024 की सुबह इगलास क्षेत्र के गांव सुदामा बाग गोरई निवासी भोलानाथ भीख मांगने के लिए उनके घर के दरवाजे पर आया। छह वर्षीय बेटी बाहर आई तो उससे अश्लील हरकतें करने लगा। दोपहर को जब वह घर पहुंचे तो बेटी ने घटना की जानकारी दी। दरवाजे पर लगे सीसीटीवी कैमरे का फुटेज देखा तो भोलानाथ अश्लील हरकतें करते नजर आया। कस्बे में उसे तलाशा और पकड़ कर पुलिस को सौंप दिया। साक्ष्य व गवाहों के आधार पर अदालत ने सजा सुनाई।
हिंद...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.