हरदोई, मई 22 -- हरदोई। एक बच्ची का अपहरण करने के बाद उसके साथ गैंगरेप के मामले में गुरुवार को कोर्ट ने तीन आरोपियों को 10 साल की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश यशपाल की कोर्ट ने 40-40 हजार का जुर्माना भी लगाया है। शासकीय अधिवक्ता अमलेंद्र सिंह और सत्यम तिवारी ने बताया कि थाना कछौनाक्षेत्र के उसरहा निवासी मनोज कुमार, रामजीवन और उमेश ने 14 मई 2007 को एक बच्ची का अपहरण कर लिया। उसके बाद उसके साथ गैंगरेप किया। मामले की रिपोर्ट बच्ची के पिता ने दर्ज कराई। बताया, घटना के पहले उनकी बेटी खेत गई थी, जहां पर आरोपी पहले से घात लगाकर बैठे थे। उसे अपने साथ ले गए। बाद में उसके साथ गलत काम किया जान माल की धमकी दी। सत्र न्यायाधीश ने सुबूत के आधार पर और दोनों पक्षों की दलीलों को सुनकर आरोपी पर जुर्म साबित पाया। जुर्माना की संपूर्ण धनराशि जमा होने पर उसक...
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