हजारीबाग, जून 10 -- टाटीझरिया प्रतिनिधि। टाटीझरिया प्रखंड के एक गांव की नाबालिक बालिका वधू बनने से बच गई। आधार कार्ड के अनुसार बच्ची की उम्र लगभग 17 वर्ष है। बताया जाता है कि किशोरी का विवाह नौ जून को होने वाला था। घर में वैवाहिक रस्म की सारी तैयारियां चल रही थी, इसी बीच किसी ने बाल विवाह होने की गुप्त सूचना दी। बीडीओ रश्मि खुशबू मिंज, थाना पुलिस, सीडीपीओ ईचाक, महिला पर्यवेक्षिका ईचाक, खैरा पंचायत सचिव, मुखिया एवं पंसस खैरा के सम्मिलित प्रयास से खैरा में हो रहे बाल विवाह को रोका गया। किशोरी के माता-पिता को टाटीझरिया प्रखंड कार्यालय में बुलाकर बाल संरक्षण इकाई हजारीबाग एवं बीडीओ रश्मि खुशबू मिंज के द्वारा समझाया गया। बीडीओ ने बाल विवाह निषेध अधिनियम इसके दुष्परिणामों की जानकारी देकर 18 वर्ष से कम उम्र में विवाह नहीं करने का निर्देश दिया। ...