पीलीभीत, मई 22 -- पीलीभीत। दवा लेने गई बालिका को बहला फुसलाकर भगा कर ले जाने के मामले में सहारनपुर निवासी आरोपी को अपर सत्र न्यायाधीश/ पाक्सो एक्ट त्रिभुवन नाथ पासवान ने दोषी पाते हुए 40 हजार रुपए जुर्माना सहित 10 साल की सजा सुनाई। जुर्माना राशि जमा होने पर पीड़िता को नियामानुसार 75 प्रतिशत राशि दिए जाने का आदेश दिया। अभियोजन के मुताबिक थाना कोतवाली क्षेत्र के एक वादी ने थाना कोतवाली में तहरीर देकर कहा कि 28 सितम्बर 2107 को दोपहर 12 बजे उसकी नाबालिग पुत्री दवा लेने अस्पताल गई थी। शाम तक वापस नहीं लौटने पर परिवार के लोगों के साथ काफी तलाश किया, मगर नहीं मिली। तब उसे एक व्यक्ति ने बताया कि उसकी पुत्री को एक बजे दिन एक लड़के के साथ गौहनिया चौराहे पर जाते देखा है। पुलिस ने अज्ञात के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर पीड़िता को बरामद कर न्यायालय मे बयान...