बगहा, मार्च 27 -- बेतिया। बालश्रम दंडनीय अपराध है। बच्चों से काम कराने वाले को 20 हजार से लेकर 50 हजार तक जुर्माना एवं छह माह से दो वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। उक्त बातें श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी किशुनदेव साह व विभेश कुमार सिंह ने संयुक्त रुप से कही। वे गुरुवार को जिला श्रम कार्यालय से बाल श्रम जागरुकता अभियान रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। किसी भी रुप में बाल श्रम बर्दास्त नही किया जाएगा।

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