पीलीभीत, दिसम्बर 17 -- पीलीभीत। शहर में बालश्रम उन्मूलन के लिए चलाए गए रेस्क्यू अभियान में चार बाल श्रमिकों को मुक्त कराया गया। टीम ने मैकेनिक शॉप, होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों, कपड़े की दुकानों, किराना स्टोर, स्टील वर्क्स आदि प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई करते हुए चार बाल श्रमिकों को चिन्हित कर बालश्रम से अवमुक्त कराकर बाल कल्याण समिति पीलीभीत के समक्ष प्रस्तुत किया गया। बाल कल्याण समिति ने सभी बच्चों के परिजनों को हिदायतें देकर उनके सुपुर्द कर दिया गया। बालश्रम निषेध और विनियमन संशोधन अधिनियम-2016 के तहत खतरनाक प्रक्रिया में दोषी पाए जाने वाले सेवायोजकों के खिलाफ एक वर्ष तक की सजा या पचास हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। इसके अलावा सेवायोजक के प्रति बाल श्रमिक 20 हजार रुपये की वसूली चाइल्ड लेकर वेलफेयर फंड के लिए प्रथक...