नई दिल्ली, जनवरी 16 -- सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब एवं हरियाणा विधिज्ञ परिषद के चुनावों में महिला अधिवक्ताओं को 30 प्रतिशत प्रतिनिधित्व देने का शुक्रवार को आदेश दिया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने वकीलों की कुल संख्या में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए राज्य विधिज्ञ परिषदों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या बढ़ाने के निर्देश संबंधी अभ्यावेदन पर विचार करने के लिए अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से भी सहायता मांगी। पंजाब और हरियाणा के मामले में इसने कहा कि चुनाव प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू नहीं हुई थी और केवल अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की गई थी, इसलिए आरक्षण लागू करने का आदेश उचित है। पीठ ने कहा कि हम संतुष्ट हैं कि आठ दिसंबर 2025 के आदेश के पैरा 4 में 'पंजाब और हरियाणा' शब्दों ...