रांची, नवम्बर 5 -- रांची, विशेष संवाददाता। सदर अनुमंडल पदाधिकारी उत्कर्ष कुमार के निर्देश पर बुधवार को बरियातू और लालपुर थाना क्षेत्र में कोटपा अधिनियम के तहत सघन छापेमारी की गई। तंबाकू नियंत्रण इकाई के पदाधिकारी सुशांत कुमार के नेतृत्व में छापेमारी हुई। कई बार और रेस्टोरेंट में लोगों को समूह में धूम्रपान करते पाया गया। छापेमारी के दौरान अधिनियम का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों और प्रतिष्ठान संचालकों पर दंड स्वरूप कुल Rs.8000 का जुर्माना लगाया गया। अधिकारियों ने बताया कि झारखंड उन राज्यों में शामिल है, जहां बार और रेस्टोरेंट में हुक्का परोसना, स्मोकिंग जोन बनाना या किसी भी रूप में तंबाकू उत्पादों का उपयोग कराना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। कोटपा अमेंडमेंट अधिनियम 2021 की धारा 4 (क) के अनुसार, यदि किसी रेस्टोरेंट या बार में लोग समूह में धूम्...