लखनऊ, जनवरी 16 -- लखनऊ, विशेष संवाददाता राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश में बायोप्लास्टिक उद्योग नीति के तहत भूमि लेने वालों को स्टांप शुल्क में छूट देने का फैसला किया है। पूर्वांचल व बुंदेलखंड में 100 फीसदी, मध्यांचल, पश्चिमांचल में 75 और गौतमबुद्धनगर व गाजियाबाद 50 प्रतिशत छूट दी जाएगी। प्रमुख सचिव स्टांप अमित गुप्ता ने शुक्रवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।

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