रुडकी, जनवरी 16 -- लक्सर संवाददाता। गोली मारकर अपने पिता की हत्या करने के आरोपी कलियुगी बेटे की जमानत याचिका अपर जिला जज लक्सर ने खारिज कर दी है। पिता का कसूर यह था कि उसने बेटे को मांगने पर पैसे नहीं दिए थे। आरोपी करीब 7 महीने से जेल में है। 23/24 अप्रैल 2025 की रात को खानपुर के हस्तमौली गांव निवासी मलखराज घर के आंगन में सोया हुआ था। आधी रात के बाद डेढ़ बजे के आसपास किसी ने गोली मारकर मलखराज की हत्या कर दी थी। खानपुर की पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाया था। इसमें मृतक की पत्नी मालती देवी ने अज्ञात के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। बाद में पुलिस ने इसका खुलासा करते हुए मृतक के बेटे सूरज को पिता की हत्या करने में जेल भेजा था।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.