नैनीताल, मार्च 10 -- नैनीताल, संवाददाता। हाईकोर्ट ने बागेश्वर जिले में खड़िया खानों की फिर से जांच के आदेश दिए हैं। मामले में मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंदर और न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की खंडपीठ ने सुनवाई की। अदालत ने जांच के लिए नियुक्त किए गए न्यायमित्र दुष्यंत मैनाली और कोर्ट कमिश्नर समेत खनन अधिकारियों से खानों का मौके पर मुआयना करने और उसकी रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत करने का आदेश दिया। अब मामले की अगली सुनवाई मंगलवार को होगी। कोर्ट ने इस मामले को अत्यंत गंभीर मानते हुए सभी एजेंसियों को मामले की पुनः जांच करने के आदेश दिए हैं। इससे पहले भी कोर्ट ने ग्रामीणों की शिकायत पर दो न्यायमित्रों को नियुक्त कर मामले की जांच कराई थी, लेकिन कोर्ट उस जांच से संतुष्ट नहीं हुआ। सभी एजेंसियों से अपने स्तर से जांच करने के बाद रिपोर्ट पेश करने को...
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