हापुड़, मई 15 -- हापुड़। कोतवाली हापुड़ नगर क्षेत्र में बाइक लूट और पुलिस पर फायिरंग करने के मुकदमों की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने अभियुक्त को तीन साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। पुलिस के अनुसार ग्राम सबली निवासी सुभाष कुमार ने कोतवाली हापुड़ में मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें बताया गया कि 8 जून 2020 को वह पिलखुवा एक्सिस बैंक से ड्यूटी खत्म कर बाइक पर सवार होकर वापस अपने घर लौट रहा था, जैसे ही वह कोतवाली हापुड़ नगर क्षेत्र में आनंद विहार बिजली घर के पास पहुंचा तो तीन लोगों ने रास्ता पूछने के बहाने उसे रोक लिया और धमकाते हुए मोबाइल फोन और बाइक लूट कर ले गए थे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी थी। 11 जून को पुलिस टीम चेकिंग कर रही थी तभी बदमाश ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी थी। पुल...
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