उरई, जनवरी 16 -- उरई। बाइक चोरी के मामले में दोषी पाए गए व्यक्ति को अपर जिला जज प्रथम कोर्ट ने 3 साल कारावास एवं साढे 3000 रुपये के अर्थ दंड की सजा सुनाई है। एट थाना क्षेत्र के ग्राम पिरोना निवासी श्याम सुंदर की मोटरसाइकिल 2015 में उरई से चोरी हो गई थी। इसके संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर 3 मई 2015 को कोतवाली उरई में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ चोरी की धारा में मुकदमा दर्ज किया गया था। मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल की तो 26 जून 2015 को अभियुक्त जयपाल निवासी मोहल्ला पुराना रामनगर कोतवाली उरई का नाम प्रकाश में आया था। जिसे पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। उसके कब्जे से मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली थी। इसके बाद विवेचक द्वारा प्रभावी ढंग से साक्ष्य संकलन व गवाहों के बयान अंकित करते हुए वैज्ञानिक तरीके से विवेचना पू...