बांदा, जून 7 -- बांदा, संवाददाता। हार गया इंसान और जीत गया इंसाफ.. इन पंक्तियों को चरितार्थ करते शुक्रवार को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम चंद्रपाल द्वितीय की अदालत ने एक फैसला सुनाया। अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी न होने पर एकराय होकर पति, जेठ और ससुर ने युवती को केरोसिन डाल जला दिया था। सांसें थमने से पहले पीड़िता ने मजिस्ट्रेट और पुलिस के सामने दिए बयान में पूरी घटना बताई थी। मुकदमे की सुनवाई के दौरान वादी युवती के पिता ने विपक्षियों से सुलह कर ली। हालांकि न्यायालय ने मृतका के बयान के आधार पर तीनों दोषियों को दहेज हत्या में सात-सात साल का सश्रम कारावास और सात-सात हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर छह-छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। महोबा जिले के थानाक्षेत्र खन्ना स्थित गांव कुलकुवां निवासी प्रीतम सिंह पुत्र मुलायम सिंह ने 19 ...