बांदा, फरवरी 13 -- बांदा। संवाददाता छह वर्षीय मासूम को अगवा कर उसकी गला दबाकर हत्या करने और साक्ष्य मिटाने के लिए उसके शव को कुंए में फेंकने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट श्रीपाल सिंह की अदालत ने शुक्रवार को दो भाइयों समेत तीन दोषियों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने तीनों पर 18-18 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की आधी धनराशि मृतक की मां को मानसिक क्षतिपूर्ति के रूप में अदा की जाएगी। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता जय प्रकाश साहू ने बताया कि मामले में आवास विकास कालोनी निवासी ममता रैकवार पत्नी महेश रैकवार ने कोतवाली नगर में 12 नवंबर 2020 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। ममता का कहना था कि उसके छह वर्षीय बेटे करन उर्फ बाबू को काशीराम कालोनी निम्नीपार निवासी पप्पू माली पुत्र अशोक माली 11 नवंबर 2020 को...
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