लखनऊ, दिसम्बर 22 -- श्री बांके बिहारी जी मंदिर ट्रस्ट बिल विधानसभा और विधान परिषद से पास हो गया है। राज्यपाल से भी इस बिल को मंजूरी मिल गई है। यह बिल अब एक कानून बन गया है। यूपी सरकार ने 21 अगस्त को राज्यपाल की मंज़ूरी के बाद बांके बिहारी जी मंदिर ट्रस्ट बिल को एक एक्ट के तौर पर नोटिफाई भी कर दिया है। बतादें कि विधानमंडल के मानसून सत्र के दौरान, बांके बिहारी जी ट्रस्ट बिल दोनों सदनों में पेश किया गया था। 13 और 14 अगस्त को चर्चा के बाद, बिल ध्वनि मत से पास हो गया। विधानसभा के प्रधान सचिव, प्रदीप दुबे ने सोमवार को दोनों सदनों को कानून बनने के बारे में जानकारी दी।क्या है नया कानून श्री बांके बिहारी जी मंदिर ट्रस्ट बिल अब कानून बन गया है। कानून बनने के साथ, प्रस्तावित ट्रस्ट के लिए श्री बांके बिहारी जी मंदिर, जिसमें उसकी चल और अचल संपत्ति और ...