नई दिल्ली, मई 27 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को वृंदावन में प्रसिद्ध श्री बांके बिहारी मंदिर के प्रबंधन को लेकर दो निजी पक्षों के बीच मुकदमे को 'हाईजैक करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को आड़े हाथ लिया है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि 'यदि राज्य सरकार पक्षों के बीच निजी विवाद में इस तरह से प्रवेश करना शुरू करती है तो इससे कानून का शासन खत्म हो जाएगा। न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना और सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने यह टिप्पणी करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार से कहा कि 'क्या मौजूदा मामले कार्यवाही में राज्य सरकार पक्षकार था? आखिर राज्य सरकार ने किस हैसियत से इस मामले में प्रवेश किया है? जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि राज्य सरकार निजी मुकदमे को हाईजैक नहीं कर सकती है। उन्होंने कहा कि दो पक्षों के बीच निजी विवाद में राज्य द्वारा पक्षकार बन...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.