हरदोई, दिसम्बर 10 -- हरदोई। अपर सत्र न्यायाधीश कुसुम लता ने एक फैसले में हत्या के मामले में आरोपित को जुर्म साबित होने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जज ने आरोपी पर विभिन्न धाराओं में 12,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। शासकीय अधिवक्ता अमलेंद्र सिंह ने बताया कि थाना अरवल क्षेत्र के टिकार निवासी दीनानाथ ने 14 अगस्त 2018 को गांव के ही जलालुद्दीन के पुत्र फिरोज की बांका से वार करके हत्या कर दी। इस मामले की रिपोर्ट मृतक के पिता ने दर्ज कराई कहा कि 14 अगस्त 2018 की रात उसका बेटा घर से गायब हो गया। तलाश किया पर नहीं मिला। बाद में उसका शव आरोपी के घर से कुछ दूरी पर खड़ंजे के पास नाली में पड़ा मिला। घटना के कारण में पुरानी रंजिश होना कहा गया। न्यायाधीश ने अदालत के समक्ष पेश हुए सबूत के आधार पर और दोनों पक्षों को सुनकर आरोपी पर जुर्म साबित पा...
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