बरेली, फरवरी 19 -- बहेड़ी। नैनीताल रोड स्थित सम्राट टॉकीज से आगे बेशकीमती जमीन के मालिकाना हक पर नगर पालिका को हाईकोर्ट से झटका लगा है। इलाहबाद हाईकोर्ट ने नगर पालिका के मालिकाना हक की याचिका खारिज कर किसानों के पक्ष में फैसला सुनाया है। इधर, फैसला आने के बाद नगर पालिका प्रशासन इस मामले में विधिक राय ले रहा है। नैनीताल रोड स्थित गाटा संख्या 263 व 264 के रकबे पर मालिकाना हक को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। नगर पालिका का तर्क था कि यह ईंट भट्ठे के गड्ढे और तालाब में दर्ज है इस कारण यह नगर पालिका की संपत्ति है। दूसरी ओर जमील अहमद समेत छह काश्तकार इस संपत्ति को पैतृक बताते हुए मालिक होने का दावा कर रहे थे। मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन था। इधर, कुछ दिन पहले काश्तकारों ने इस कीमती भूमि पर मार्केट का निर्माण शुरू किया था, जिसे नगर पालिका प्र...