भदोही, दिसम्बर 1 -- भदोही, संवाददाता। दहेज के लिए विवाहिता को जलाकर मारने के मामले में सोमवार को फैसला आया। न्यायालय ने हत्या के दोषी ससुर को सश्रम आजीवन कारावास तथा 20 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि भदोही कोतवाली क्षेत्र के डुडवां धर्मपुरी गांव निवासी मुनीर अहमद ने सुरियावां थाने में तहरीर दी थी। कहा था कि बेटी रुबीना की शादी पांच नवंबर 2017 को सुरियावां थाना क्षेत्र के मतेथू गांव निवासी असलम के साथ की थी। दहेज की मांग को लेकर आरोपितों द्वारा बेटी को प्रताड़ित किया जाता था। इस बीच, 29 अगस्त 2019 को दहेज की मांग को लेकर बेटी को आरोपितों ने जिंदा जला दिया था। मामले में पुलिस ने मुकदमा अपराध संख्या 168/2019 धारा-498 (ए), 304 (बी) विकल्प में धारा 302, 504, एवं 506 भादवि तथा धारा 3/4 डीपी एक्ट के ...