हाथरस, फरवरी 7 -- बहू की हत्या करने वाले मां बेटे को आजीवन कारावास -(A) -जनपद सत्र न्यायाधीश कोर्ट ने सुनाई सजा -सादाबाद कोतवाली में दर्ज हुआ था मुकदमा हाथरस,कार्यालय संवाददाता। जनपद न्यायाधीश कोर्ट ने शनिवार को मां बेटे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मां बेटे ने मिलकर विवाहिता की गला दबाकर हत्या कर दी। कोर्ट ने दोनों मां बेटे को सजा के साथ-साथ अर्थदण्ड भी लगाया है। अर्थदण्ड जमा न करने पर उन्हें अतरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। 21 अक्टूबर 2023 को बबलू पुत्र कालीचरन निवासी आरवगढ थाना जलेसर जनपद एटा ने थाना सादाबाद पर सूचना दी कि उसने अपनी पुत्री पूनम की शादी बोबी पुत्र ओमप्रकाश नगला काछी थाना सादाबाद जनपद हाथरस के साथ की थी। पूनम को आये दिन ससुरालीजन दहेज को लेकर प्रताडित करते रहते थे। दिनाक 20 अक्टूबर को पुत्री को उनका दामाद बोबी मे...