नई दिल्ली, दिसम्बर 15 -- यूपी के वाराणसी में बहुचर्चित सोयपुर शराब कांड में बड़ा फैसला सुनाते हुए विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट सुशील कुमार खरवार की अदालत ने सोमवार को 16 आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया। वहीं, विचारण के दौरान चार आरोपियों की मृत्यु हो जाने के कारण उनके खिलाफ कार्यवाही पहले ही समाप्त कर दी गई थी। इस कांड में 28 लोगों की मौत हुई थी। दोषमुक्त किए गए लोगों में बचाऊ जायसवाल उर्फ विजय जायसवाल, राघवेंद्र उर्फ गबड़ू जायसवाल, सारिका गुप्ता, शिवभजन गुप्ता उर्फ बबलू, गोपाल राजभर उर्फ बिल्ली, राजकुमार जायसवाल, महेश जायसवाल, नवल चौहान, भोनू जायसवाल, अनिल पाण्डेय, संजय जायसवाल, विक्की उर्फ विकास जायसवाल, अल्लू उर्फ बब्लू जायसवाल, सुनील पाल चौहान, राहुल सिंह और राजेश प्रसाद गुप्ता शामिल हैं। अदालत में विचारण के दौरान आर...