बहराइच, जनवरी 1 -- बहराइच। सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी ने बताया कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश के अनुपालन में उत्तर प्रदेश के सभी जिले, क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों को 100 प्रतिशत श्रवण बाधित (बधिर) व्यक्तियों को ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए जाने का निर्देश हुआ है। श्रवण बाधित व्यक्तियों को उनकी श्रवण हानि के प्रतिशत की परवाह किये बिना निर्धारित ड्राइविंग परीक्षण सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने पर ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य रूप से जारी किये जाएंगे। यह भी कहा गया है कि श्रवण बाधित व्यक्तियों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव या बाधा उत्पन्न नहीं की जाए एवं बाधिर व्यक्तियों को ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की परेशानी या उत्पीड़न का सामना न करना पड़े।
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