बागपत, सितम्बर 15 -- जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने गोली मारकर बहन की हत्या करने के आरोपी भाई की जमानत याचिका खारिज कर दी। हत्या के बाद आरोपी सादिक खुद ही कोतवाली पहुंच गया था। बागपत शहर के मोहल्ला मुगलपुरा की नई बस्ती निवासी हारून ने गत 19 मई 2024 को बागपत कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें हारून ने बताया कि दोपहर में उसकी बेटी रीना और आफसा घर में बैठी हुई थी। तभी बेटा सादिक वहां आया और गोली मारकर रीना की हत्या कर दी। इसके बाद हत्यारोपी सादिक तमंचा नाली में फेंककर कोतवाली पहुंच गया और घटना के बारे में बताया था। पुलिस ने सादिक की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त तमंचा बरामद किया था। डीजीसी राहुल सिंह नेहरा ने बताया कि जेल में बंद सादिक ने न्यायालय में जमानत याचिका दायर कराई, जिसे जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने सुनवाई के ...
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