नई दिल्ली, जुलाई 10 -- केरल की एक अदालत ने गुरुवार को दो भाइयों को 2012 में अपनी ही बहन की हत्या के जुर्म में उम्रकैद दी है। दोनों भाई बहन की दूसरी शादी के खिलाफ थे। मामले के सरकारी वकील ने सवांददाताओं को बताया कि थालास्सेरी के प्रथम अतिरिक्त जिला जज फिलिप थॉमस ने दोनों भाइयों के. एन. इस्माइल और के. एन. फिरोज को धारा 302 के तहत उम्रकैद सुनाई। अभियोजक ने बताया कि अदालत ने दोनों भाइयों पर 60,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, दोनों भाई अपनी बहन खदीजा की दूसरी शादी के खिलाफ थे। जब खदीजा ने उनकी बात नहीं मानी तो उन्होंने शादी की तैयारियों के बहाने उसे, उसके मंगेतर और उसके परिवार को अपने घर बुलाया। इसके बाद उन्होंने अपनी बहन की चाकू मारकर हत्या कर दी और उसके मंगेतर को भी घायल कर दिया।
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