फर्रुखाबाद कन्नौज, दिसम्बर 19 -- फर्रुखाबाद, संवाददादा। बहन और उसके प्रेमी की निर्मम हत्या के मामले में न्यायालय ने चार भाइयों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही प्रत्येक दोषी पर 48 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। घटना कमालगंज थाना क्षेत्र के राजेपुर सरायमैदा गांव की है। गांव निवासी महावीर सिंह ने अपने पुत्र रामकरन और उसकी प्रेमिका शिवानी की हत्या के आरोप में शिवानी के पांच भाइयों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वादी के अनुसार 6 नवंबर 2022 की सुबह करीब तीन बजे गांव का रतन उसके घर आया और उसके पुत्र रामकरन को बुलाकर अपने साथ ले गया। लगभग 20 मिनट बाद जब वह बेटे की जानकारी लेने रतन के घर पहुंचा, तो वहां मौजूद रतन और उसके भाई लालू, नितिन उर्फ टिनिया, नीतू व कुलदीप ने ब...
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